एफसीआई गेहूं ई-नीलामी के मुख्य बिंदु
1. उद्देश्यः खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS-D) के तहत गेहूं (FAQ मानक गुणवत्ता, URS छूट के तहत) फ्लोर मिल, गेहूं प्रोसेसर, और अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचना। 2. ई-नीलामी प्रक्रियाः नीलामी M/s Mjunction द्वारा एफसीआई के लिए आयोजित की जाएगी। नीलामी बुधवार को होगी, और निविदा उससे पहले शुक्रवार को वेबसाइट पर डाली जाएगी। 3. आरक्षित मूल्यः FAQ गेहूं: ₹2,325 प्रति क्विंटल। URS गेंहू: ₹2,300 प्रति क्विंटल। इसके साथ टैक्स और परिवहन शुल्क अतिरिक्त होगा। 4. बोली की सीमाः न्यूनतमः 10 मीट्रिक टन (MT)। अधिकतमः 25 MT (लो टेंशन कनेक्शन वाले)। 100 MT (हाई टेंशन कनेक्शन वाले)। बिजली कनेक्शन न बताने पर इसे लो टेंशन माना जाएगा। 5. रजिस्ट्रेशन की शर्तेः वैध पैन कार्ड। FSSAI लाइसेंस (कम से कम 25 दिनों की वैधता के साथ)। राज्य के जीएसटी/ट्रेड टैक्स रजिस्ट्रेशन। 6. स्टॉक की घोषणाः सभी प्रतिभागियों को अपने मौजूदा स्टॉक की जानकारी सरकार के नियमों के तहत देनी होगी। 7. महत्वपूर्ण तारीखें: ईएमडी जमाः नीलामी से पहले जमा करना होगा। ई-नीलामी: 4 दिसंबर 2024, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। शेष भुगतानः स्वीकृति पत्र मिलने के 7 कार्य दिवसों के भीतर। स्टॉक उठानाः स्वीकृति पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर (कुछ मामलों में 3 दिन की छूट)। 8. पात्रता प्रतिबंधः हर पैन से सिर्फ एक राज्य/क्षेत्र में बोली लगाने की अनुमति। जिनके पास मासिक प्रोसेसिंग क्षमता से अधिक स्टॉक है, वे भाग नहीं ले सकते। 9. स्टॉक का निरीक्षणः इच्छुक बोलीदाता नीलामी से पहले स्टॉक का निरीक्षण कर सकते हैं। 10. भुगतान की शर्तेः ईएमडी (5%): बोली लगाने से पहले जमा करनी होगी। शेष राशि एफसीआई के खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा करनी होगी। 11. स्टॉक की डिलीवरीः खरीदार परिवहन का प्रबंध करेंगे, लेकिन एफसीआई द्वारा ट्रकों में लोडिंग मुफ्त होगी। 12. प्रतिबंधित गतिविधियांः गेहूं राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों या बड़े खरीदारों को फिर से नहीं बेचा जा सकता। खरीदा गया गेहूं निर्यात नहीं किया जा सकता। 13. जुर्मानाः ईएमडी जब्त होगी अगरः समय पर भुगतान नहीं किया। स्टॉक घोषणा या प्रोसेसिंग के नियमों का पालन नहीं किया।